पौड़ी गढ़वाल, /05 अक्टूबर 2024ः जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान के निर्देशों के क्रम में आज जिला अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा पौड़ी अजब सिंह रावत के नेतृत्व में राजस्व प्रसाशन व खाद्य सुरक्षा प्रसाशन की संयुक्त टीम ने थलीसैण, सैंजी व चपलोडी में स्थित खाद्यान प्रतिष्ठानों, होटलों व दुकानों में छापेमारी की।
रिपोर्ट - Anjana Bhatt Ghildiyal
जिला अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा पौड़ी अजब सिंह रावत नें बताया की उनकी टीम ने थलीसैण में ढेड दर्जन खाद्यान प्रतिष्ठानों तथा सैजीं व चपलोडी में लगभग आधे दर्जन खाद्यान प्रतिष्ठानों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए वहां पर उपलब्ध खाद्य सामग्री के सैंपल लिए तथा सैनिटेशन (साफ सफाई) की व्यवस्था का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने थलीसैण से विभिन्न खाद्यान प्रतिष्ठानों से लड्डू, सरसों का तेल, खुली मिर्च, रसगुल्ले व चीनी गट्टे के सैंपल लिए। उन्होंने व्यापारियों को ऑनलाइन पोर्टल foscos.fssai.gov.in के बारे में विस्तृत रूप से बताया। इस पोर्टल के माध्यम से सभी व्यापारी ऑनलाइन माध्यम से अपनी दुकानों के लिए लाइसेंस खाद्य सुरक्षा विभाग से बना सकते हैं। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को सीसीटीवी लगाने व एक्सपाइरी प्रोडक्ट न बेचने के निर्देश दिए। एक्सपायरी प्रोडक्ट के लिए उन्होंने एक दुकानदरों से कहा कि वे इस तरह के प्रोडक्टो के लिए एक अलग से काउन्टर बनवाकर उस पर ’’नोट फोर सेल एण्ड नोट फोर यूज’’ अंकित करें। जिन दुकानदारों में लाइसेंस नहीं हैं वे ऑनलाइन माध्यम से लाइसेंस बनवा लें अन्यथा भविष्य में किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान में आकस्मिक निरीक्षण होने पर खाद्य प्रतिष्ठान स्वामी में खाद्य पंजीकरण न पाये जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, नियम विनियम 2011 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने की चेतावनी दी। उन्होने ग्राहको के अधिकरो के लिए टोल फ्री नम्बर 18001804246 के बारे जानकारी दी। इस टोल फ्री नम्बर नम्बर के माध्यम से कोई भी ग्राहक व्यापारी द्वारा एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचने पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।