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अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट को मिला मस्जिद की जमीन का मालिकाना हक


रामनगरी अयोध्या में अब मंदिर-मस्जिद विवाद समाप्त हो गया है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पांच अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारी के बीच रविवार को मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन का मालिकाना हक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया गया।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

रामनगरी अयोध्या में अब मंदिर-मस्जिद विवाद समाप्त हो गया है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पांच अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारी के बीच रविवार को मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन का मालिकाना हक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया गया।अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने मस्जिद की पांच एकड़ जमीन का मालिकाना हक का कब्जा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया है। ट्रस्ट इस जमीन पर एक मस्जिद के अलावा अस्पताल और रिसर्च सेंटर बनाएगा। यह भी तय है कि यहां पर बनने वाली इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर नहीं रखा जाएगा। एक लंबे आंदोलन के दौरान बाबर का नाम लोगों की नफरत का हिस्सा रहा, इसलिए उसे मस्जिद से नहीं जोड़ा जा रहा है।

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