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विधान सभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का 01 जनवरी,2021 की अर्हता तिथि के आधार पर पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है


चमोली में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में विधान सभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का 01 जनवरी,2021 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में विधान सभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का 01 जनवरी,2021 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान ऐसे अर्ह नागरिक जिनकी आयु 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो रही है, ऐसे व्यक्तियों के नाम फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे नागरिकों से निर्धारित प्रारूप-6 के साथ शिक्षा एवं निवास स्थान से संबधित साक्ष्य संलग्न कर बीएलओ के पास जमा करना होगा। ऐसे मतदाता जो मृत्यु/स्थानान्तरित हो गए है उनके प्रारूप-7 पर आवेदन लिए जाएंगे। ऐसे मतदाता जिनके नाम की प्रविष्टि निर्वाचक नामावली में अशुद्व है या डुप्लीकेट फोटो पहचान पत्र बनाना है उन मतदाताओं से प्रारूप-8 पर निर्धारित शुल्क रु0 25 (पच्चीस रुपये) मात्र की धनराशि का चालान एसबीआई में जमा कर संबधित बीएलओ के पास आवेदन जमा किए जाएंगे। इसके बाद ही निर्वाचक नामावली में नाम शुद्व करने तथा डुप्लीकेट फोटो पहचान पत्र बनाने की कार्यवाही कार्यालय स्तर से की जाएगी। आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली में सांसद, विधायक, विधानसभा परिषद सदस्य, घोषित पदों के धारकों और कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल के क्षेत्र की विभूतियों, न्याय पालिका और लोक सेवाओं के सदस्यों, दिव्यांग मतदाताओं के नामों की भंली भांति जाॅच की जानी है ताकि किसी भी संभ्रात नागरिक का नाम नामावली में पंजीकृत होने से छूटने न पाए। इसकी सम्मपूर्ण जिम्मेदारी संबधित निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की होगी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान सभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 10 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक मतदान केन्द्रों का पुर्ननिधारण, संशोधन, डीएसई तथा मतदाता कार्ड की विसंगतियों को दूर करने, अनुभागों का पुनःनिर्माण, मतदान केन्द्रों के भाग की सीमाओं के प्रस्तावित पुर्नगठन को अंतिम रूप देना, पुनरीक्षण कार्य और मतदान केंद्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। 01 से 15 नंवबर तक प्रारूप 1 से 8 की तैयारी तथा पूरक और एकीकृत ड्राफ्ट रोल की तैयारी की जाएगी। 16 नंवबर को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक दावे औ आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। 28 व 29 नवंबर तथा 12 व 13 दिसंबर को विशेष अभियान चलाए जाएंगे। 14 जनवरी 2021 को शुद्व एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची की जांच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति ली जाएगी और अद्यतन डेटाबेस एवं पूरक का मुद्रण किया जाएगा। 15 जनवरी 2021 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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