Latest News

उत्तर प्रदेश के रेस्टोरेंट्स और कैफे में चल रहे हुक्का बार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य स्थानों पर चल रहे हुक्का बार को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है।कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर हुक्का बार बंद करने के संबंध में एक विधि छात्र ने हाई कोर्ट को पत्र लिखा था

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य स्थानों पर चल रहे हुक्का बार को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है।कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर हुक्का बार बंद करने के संबंध में एक विधि छात्र ने हाई कोर्ट को पत्र लिखा था, जिसको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को इस आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता व न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी छात्र हरगोविंद पांडेय के पत्र पर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हुक्का बार पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह किसी भी रेस्टोरेंट व कैफे में हुक्का बार चलाने की अनुमति न दें। कोर्ट ने मुख्य सचिव से 30 सितंबर तक इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है। महानिबंधक को आदेश की प्रति मुख्य सचिव व प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अनुपालन के लिए भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिवक्ता विनायक मित्तल को स्वत: कायम जनहित याचिका पर पक्ष रखने के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया है।

Related Post