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500 बैड के प्री फैबरीकेटेड मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई कदम और आगे बढ़ी


जिलाधिकारी सी रविशंकर ने उत्तराखंड शासन के शहरी विकास अनुभाग 2 के आदेश के क्रम में ग्राम मिस्सरपुर स्थित नगर निगम के स्वामित्व की खसरा नंबर 1 में अवस्थित 75 एकड़ भूमि 500 बैड प्री - फैबरीकेटेड मेडिकल कॉलेज की स्थापना ।

रिपोर्ट  - à¤°à¤¤à¤¨à¤®à¤£à¥€ डोभाल

जिलाधिकारी सी रविशंकर ने उत्तराखंड शासन के शहरी विकास अनुभाग 2 के आदेश के क्रम में ग्राम मिस्सरपुर स्थित नगर निगम के स्वामित्व की खसरा नंबर 1 में अवस्थित 75 एकड़ भूमि 500 बैड प्री - फैबरीकेटेड मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के स्वीकृति प्रदान की है। जिलाधिकारी ने शासन के आदेश के क्रम में तहसीलदार हरिद्वार को प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम तत्काल हस्तांतरित के जाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इससे पूर्व राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम भू-राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने का आदेश देने का अनुरोध किया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने तहसीलदार को 75 एकड़ भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्र इसमें एक तकनीकी पेच फंसाने की बात बता रहे हैं।उनका कहना कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा दो अलग-अलग विभाग हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन जिलाधिकारी ने जो आदेश दिया है उसमें दोनों विभागों का नाम तथा 500 बैड के प्री फैब्रिकेटेड कोविड-19 मेडिकल कॉलेज लिखा है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी जा रही है या चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को। बहरहाल जो भी हो लेकिन इस मामले में थोड़ी प्रगति अवश्य हुई है।

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