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गंगा नदी के किनारे ‘नो डवलपमेंट-नो कंस्ट्रक्शन जोन’ :एनजीटी


गंगा नदी के किनारे ‘नो डवलपमेंट-नो कंस्ट्रक्शन जोन’ में निर्माण या अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के आदेश के तहत सिंचाई विभागाध्यक्ष ने बिजनौर से उन्नाव-कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों पर स्थित भूमि के लिए यह अधिसूचना जारी कर दी।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

गंगा नदी के किनारे ‘नो डवलपमेंट-नो कंस्ट्रक्शन जोन’ में निर्माण या अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के आदेश के तहत सिंचाई विभागाध्यक्ष ने बिजनौर से उन्नाव-कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों पर स्थित भूमि के लिए यह अधिसूचना जारी कर दी।सिंचाई विभाग के अनुसार, बिजनौर से उन्नाव-कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मीटर तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यावसायिक गतिविधियां, पट्टे, नीलामी और प्रदूषण करने वाली सभी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए इस क्षेत्र को नो डवलपमेंट-नो कंस्ट्रक्शन जोन अधिसूचित किया गया था। इसके तहत उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कांशीराम नगर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव एवं कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारे आएंगे।केंद्रीय जल आयोग की ओर से एनजीटी में दी गई अंतिम रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि इस जोन में अस्थायी निर्माण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूर्व अनुमति के बाद ही हो सकेगा।

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