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दो करोड़ तक के कर्ज के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने को कैबिनेट की मंजूरी


केंद्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा कि संकट समाधान के लिए कर्ज देने वाली संस्थाएं पुनर्गठन योजना बनाती हैं।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

केंद्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा कि संकट समाधान के लिए कर्ज देने वाली संस्थाएं पुनर्गठन योजना बनाती हैं। केंद्र और रिजर्व बैंक इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। दो करोड़ तक के कर्ज के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी।बैंकों को अधिसूचना की तारीख से एक महीने के भीतर ब्याज माफी योजना लागू करनी होगी। इससे पहले, सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा था कि एमएसएमई और व्यक्तिगत लेनदारों के लिए मोरेटोरियम अवधि( मार्च से अगस्त)के दौरान ब्याज पर ब्याज माफ करने का फैसला किया है।हालांकि यह राहत 2 करोड़ तक के कर्ज के लिए है।5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए सरकार व आरबीआई को नया हलफनामा दायर करने को कहा था।कोर्ट ने केवी कामत कमेटी की सिफारिशों को रिकॉर्ड पर लाने को कहा था।कोर्ट जानना चाहता था कि कामत कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए क्या अधिसूचना जारी की।

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