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मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन में स्पेशल ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।


पौड़ी/दिनांक 13 अक्टूबर, 2020, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल द्वारा 07 नवम्बर, 2020 को जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में स्पेशल ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

पौड़ी/दिनांक 13 अक्टूबर, 2020, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल द्वारा 07 नवम्बर, 2020 को जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में स्पेशल ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस स्पेशल ई-लोक अदालत में पराक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत शमनीय प्रकृति के अपराधिक वादों का निस्तारण हेतु सन्दर्भित किया जायेगा। उक्त के संबंध में आज सभागार, जिला जज परिसर, पौड़ी में सिविल जज (व.ख.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा द्वारा प्रेस के साथ वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि इस बार ई-लोक अदालत ‘चैक बांउस‘ पर आधारित होगा तथा प्राप्त आवेदनों के संबंध में प्री-मीटिंग 29 अक्टूबर एवं 05 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जायेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका उपरोक्त प्रकार का वाद न्यायालय में लम्बित है, अथवा प्री-लिटिगेशन का मामला, संबंधित न्यायालय मंे ड्राप बाॅक्स के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल कसेंचंनतप/हउंपसण्बवउ पर अथवा जिला न्यायालय पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल कर.चंन.नं/दपबण्पद पर सुलह समझौता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियत कराया जा सकता है।

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