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सिनेमाघरों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की,हर शो के बाद हॉल होगा सैनिटाइज


उत्तर प्रदेश में भी सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और थिएटर गुरुवार से खुलने जा रहे हैं। चूंकि, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल के पालन की शर्त के साथ ही अनुमति दी गई है।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

उत्तर प्रदेश में भी सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और थिएटर गुरुवार से खुलने जा रहे हैं। चूंकि, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल के पालन की शर्त के साथ ही अनुमति दी गई है। दर्शक क्षमता निर्धारित सीट से पचास फीसद ही होगी और हर शो के बाद हॉल को सैनिटाइज भी करना होगा।सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सिनेमा, थिएटर व मल्टीप्लेक्स के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर व मल्टीप्लेक्स को अपनी निर्धारित क्षमता के अधिकतम 50 फीसद तक दर्शकों के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है। प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों और दर्शकों द्वारा सामान्य क्षेत्र (कॉमन एरिया) और प्रतीक्षा क्षेत्र (वेटिंग एरिया) के बाहर कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी के मानक का पालन करना होगा। हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग, समय-समय पर साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर तथा खांसते या छींकते समय टिशू या रूमाल का प्रयोग अनिवार्य होगा।

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