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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए नया आदेश जारी किया है


बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होंगे जारी

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए नया आदेश जारी किया है।सरकार ने एनसीआर में पंजीकृत वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने के लिए 3 माह की मोहलत दी है। आरटीओ प्रवर्तन फरीदुद्दीन ने बताया कि 3 महीने बाद जनवरी 2021 से बिना प्लेट लगे वाहनों को दंडित किया जाएगा।आदेश के मुताबिक नई गाड़ियों पर तुरंत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाए और पुराने वाहनों के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है।सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस अथॉरिटी से कहा गया है कि कोई भी दस्तावेज जारी करने से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगवाना सुनिश्चित करें।सरकार ने सभी वाहन डीलरों को आदेश दिया था कि नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाकर दें।ऐसी गाड़ियां जिनके निर्माता व डीलर अब नहीं है,उन्हें प्लेट लगवाने के लिए आरटीओ कार्यालय में आवेदन कराना होगा।

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