Latest News

परीक्षा में आरक्षित सीटों पर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है


हाईकोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षित सीटों पर केंद्र और यूपीएससी से जवाब मांगा |

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

यूपीएससी सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के लिए जारी नोटिस को रद्द करने और इसके परिणाम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायालय ने यह आदेश उस याचिका पर दिया है जिसमें कहा गया है कि दृष्टिबाधित और अन्य तरह की दिव्यांग छात्रों के लिए समुचित सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं।मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायणभाई पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी जवाब देने को कहा है। दिव्यांगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले इवारा फाउंडेशन की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि आयोग ने सिविल सेवा में दिव्यांगता अधिकार कानून, 2016 के प्रावधानों के तहत सीटें आरक्षित नहीं की है। हालांकि पीठ ने परिणाम पर रोक लगाने की मांग को फिलहाल ठुकराते हुए कहा कि यदि याचिका पर फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आएगा तो आयोग को परिणाम दोबारा से घोषित करना होगा। इसी तरह की एक अन्य याचिका गैर सरकारी संगठन ‘संभावना’ ने अर्जी दाखिल कर परीक्षा के नोटिस को चुनौती देते हुए उसकी मुख्य याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है।

Related Post