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वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चोरी होने या खो जाने पर वाहन मालिक को एफआईआर दर्ज करानी होगी।


हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के खो जाने पर वाहन मालिक को दर्ज करानी होगी एफआईआर|

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चोरी होने या खो जाने पर वाहन मालिक को एफआईआर दर्ज करानी होगी।एफआईआर की कॉपी वाहन- 4 पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही दूसरी नंबर प्लेट जारी हो सकेगी।प्लेट में विशेष सुरक्षा विवरण के कारण नई व्यवस्था लागू की गई है।सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 21 अक्टूबर को राज्यों के प्रमुख सचिवों, परिवहन आयुक्तों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बदलने संबंधी नए नियमों को भेजा है।इसमें प्रमुख रूप से वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के खोने अथवा गिर जाने पर एफआईआर दर्ज कराने का उल्लेख है।ऐसी स्थिति में वाहन मालिक को संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करानी अनिवार्य होगी।एफआईआर की कॉपी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के वाहन -4 पोर्टल में अपलोड करनी होगी।यह काम क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, वाहन डीलर करेंगे। इसके बाद ही उक्त वाहनों को नई एचएसआरपी जारी की जाएगी।

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