सुप्रीम कोर्ट ने माननीयों यानी वर्तमान व पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


सुप्रीम कोर्ट ने माननीयों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिये निर्देश

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

सुप्रीम कोर्ट ने माननीयों यानी वर्तमान व पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।शीर्ष अदालत ने ट्रायल अदालतों से कहा,ऐसे मामलों के गवाहों की तरफ से आवेदन ना देने के बावजूद उन्हें गवाह संरक्षण योजना के तहत सुरक्षा दी जाए। जस्टिस एनवी रमना,जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा,केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को गवाह संरक्षण योजना-2018 सख्ती से लागू करनी चाहिए।ऐसे मामलों में गवाहों के जोखिम को ध्यान में रखते हुए ट्रायल अदालत उन्हें सुरक्षा दे सकती है।इसके लिए गवाहों की तरफ से आवेदन ना आने पर भी ऐसा किया जाना चाहिए।पीठ ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान याचिका पर दिए निर्देश सभी वर्तमान और पूर्व सांसदो व विधायकों के मामले में लागू होंगे। कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने को एक सप्ताह का समय और दिया।

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