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आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए फैसले में कहा,आरक्षण सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की विधि है।


आरक्षण सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की विधि है: सुप्रीम कोर्ट

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए फैसले में कहा,आरक्षण सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की विधि है।यह इतना कठिन नहीं हो सकती कि जहां एक उम्मीदवार की योग्यता उसे सामान्य वर्ग में आने का हक देती है तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। ऐसे में योग्यता की अनदेखी होगी।सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है और इसमें एकमात्र शर्त योग्यता है,फिर चाहे उम्मीदवार के लिए किसी भी तरह का आरक्षण लाभ उपलब्ध क्यों ना हो।शीर्ष अदालत ने 21 महिला उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाया है जिन्होंने सामान्य श्रेणी-महिला में अंतिम सफल उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक हासिल किए गए थे।अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से इन सभी को पुलिस कॉन्स्टेबल के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

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