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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी और अर्द्ध सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मिड-डे-मील बनाने वाले रसोइयों को बड़ी राहत दी है।


मिड-डे-मील रसोइयों को दी बड़ी राहत,सभी को न्यूनतम वेतन भुगतान का दिया निर्देश:इलाहाबाद हाई कोर्ट

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी और अर्द्ध सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मिड-डे-मील बनाने वाले रसोइयों को बड़ी राहत दी है।कोर्ट ने प्रदेश के सभी रसोइयों को न्यूनतम वेतन का भुगतान करने का सामान्य समादेश कर पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मिड-डे-मील रसोइयों को एक हजार रुपये वेतन देना बंधुआ मजदूरी है। इसे संविधान के अनुच्छेद-23 में प्रतिबंधित किया गया है।हाई कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार के हनन पर कोर्ट में आने का अधिकार है। वहीं सरकार का भी सांविधानिक दायित्व है कि किसी के मूल अधिकार का हनन न होने पाए। सरकार न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं दे सकती। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मिड-डे-मील बनाने वाले प्रदेश के सभी रसोइयों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करे।

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