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पौड़ी में बाल श्रम सर्वेक्षण एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक


जिलाधिकारी गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशन में आज राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति के अन्तर्गत बाल श्रम सर्वेक्षण एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक अपर जिलाधिकारी डाॅ. एस.के. बरनवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/दिनांक 29 दिसम्बर, 2020, जिलाधिकारी गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशन में आज राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति के अन्तर्गत बाल श्रम सर्वेक्षण एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक अपर जिलाधिकारी डाॅ. एस.के. बरनवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भर में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति के तहत चलाये जा रहे बाल श्रम सर्वेक्षण के कार्य, जिला टास्क फोर्स समिति एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पर चर्चा की गई। शिक्षा विभाग द्वारा माह फरवरी-मार्च में किये गये सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जनपद के अन्तर्गत कोटद्वार में 17 तथा श्रीनगर में 04 बाल श्रमिक के पाये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिनमें से कोटद्वार के 17 बच्चों को शिक्षा विभाग द्वारा पंजीकृत कर लिया गया, किन्तु कोविड-19 के दृष्टिगत काफी समय बीत जाने के कारण अपर जिलाधिकारी ने पुनः सर्वे कर क्राॅस चैक करने के निर्देश दिये। इस मौके पर पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शहरी क्षेत्रों में शिक्षा विभाग एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टल विभाग द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जाना था, किन्तु पोस्टल विभाग द्वारा इस संबंध में असमर्थता जाहिर की गई, जिस पर अपर जिलाधिकारी महोदय ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि 15 जनवरी, 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाल श्रम सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने जिला टास्क फोर्स समिति की टीम को निर्देशित किया कि जनपद में कहीं भी बाल श्रम पाये जाने पर बच्चे को ट्रेक कर उसके पुर्नस्थापित का कार्य करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के तहत असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना 15 फरवरी, 2019 से शुरू की गई है, जिसके तहत रिक्शा चालक, फेरीवाला, लेबर, घरेलू कामगार, दर्जी, पान वाले, छोटी दुकानों वाले या इसी तरह के अन्य कामगार, जो 18 से 40 आयु के हैं तथा जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम हो, वे अपना आधार कार्ड और बचत/जन-धन खाते के दस्तावेज के साथ नजदीकी काॅमन सर्विस सेंटर पहुंचकर पेंशन योजना से जुड़कर लाभ ले सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस संबंध अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही कार्यशाला भी आयोजित करवायें। सहायक श्रम आयुक्त पौड़ी अरविन्द सैनी ने बताया कि बाल श्रम सर्वेक्षण कार्य हेतु प्रत्येक जनपद को चार-चार लाख दिये गये थे, ताकि बाल श्रम को समाप्त किया जा सके। बताया कि 14 साल से नीचे का बच्चा किसी भी तरह की गतिविधियों में कार्य नहीं कर सकता, जबकि 14 से 18 वर्ष का किशोर खतरनाक गतिविधियों में कार्य नहीं कर सकता है। उन्होंने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत पात्र कामगारों तथा मनरेगा में नियोजित निर्माण श्रमिकों हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। जिसके तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कामगारों को 15 हजार प्रति माह की पेंशन दी जायेगी। पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा मंे पारिवारिक पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को 500 रूपये प्रति माह देय होगी।

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