केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ गृह मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯ ने विदेशी अंशदान विनियमन कानून (à¤à¤«à¤¸à¥€à¤†à¤°à¤) के तहत गैर सरकारी संगठनों को जारी पंजीकरण पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤ªà¤¤à¥à¤°à¥‹à¤‚ की वैधता इस साल 31 मई तक बढ़ा दी है।
रिपोर्ट - allnewsbharat.com
केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ गृह मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯ ने विदेशी अंशदान विनियमन कानून (à¤à¤«à¤¸à¥€à¤†à¤°à¤) के तहत गैर सरकारी संगठनों को जारी पंजीकरण पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤ªà¤¤à¥à¤°à¥‹à¤‚ की वैधता इस साल 31 मई तक बढ़ा दी है। इसका फायदा à¤à¤¸à¥‡ à¤à¤¨à¤œà¥€à¤“ को होगा जिनके पंजीकरण की मानà¥à¤¯à¤¤à¤¾ 29 सितंबर 2020 और 31 मई 2021 के बीच खतà¥à¤® हो रही है। à¤à¤¨à¤œà¥€à¤“ को विदेशी रकम हासिल करने के लिठà¤à¤«à¤¸à¥€à¤†à¤°à¤ के तहत पंजीकरण कराना अनिवारà¥à¤¯ है। à¤à¤«à¤¸à¥€à¤†à¤°à¤ के तहत पंजीकृत à¤à¤¨à¤œà¥€à¤“ को 2016-17 और 2018-19 के बीच 58,000 करोड़ रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ से जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ विदेशी धन पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ किया था। देश में करीब 22,400 à¤à¤¨à¤œà¥€à¤“ हैं।