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राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स के वेतन व पेंशन में से अनिवार्य अंशदान की कटौती जनवरी 2021 से शुरू


यह जानकारी देते हुए मुख्य कोषाधिकारी डा0 तन्जीम अली ने बताया कि जिन पेंशनर्स के मास्टर डाटा में सातवें वेतन आयोग के अनुसार देय वेतन मैट्रिक्सि फीड नहीं है|

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

चमोली 02 फरवरी,2021, राज्य स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स के वेतन व पेंशन में से अनिवार्य अंशदान की कटौती जनवरी 2021 से शुरू कर दी गई है। यह जानकारी देते हुए मुख्य कोषाधिकारी डा0 तन्जीम अली ने बताया कि जिन पेंशनर्स के मास्टर डाटा में सातवें वेतन आयोग के अनुसार देय वेतन मैट्रिक्सि फीड नहीं है वे अपने विभाग के माध्यम से अपने वेतनमान को संशोधित करवाना सुनिश्चित करें ताकि नियमानुसार कटौती की जा सके। जो पेंशनर्स राजकीय सेवा में कार्यरत हैं या दो पेंशन प्राप्त करते हैं या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना से लाभान्वित हैं और उन्होंनें इस सम्बंध मंे अभी तक अपने आवेदन पत्र व सम्बन्धित अभिलेख कोषागार में जमा नहीं किए हैं वे 25 फरवरी 2021 से पूर्व इस सबंध में अपना आवेदन पत्र जीआरडी नंबर, बैंक खाता संख्या एव कर्मचारी कोड सहित सम्बन्धित कोषागार/उपकोषागार में मैपिंग हेतु अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ताकि केवल वेतन अथवा पेंशन (उच्च ग्रेड पे के सापेक्ष) कटौती की जा सके। जो पेशनर्स या कार्मिक या उनके पति/पत्नी केन्द्र अथवा राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना से लाभान्वित हैं, वे राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित होने या न होने का विकल्प पत्र स्वप्रमाणित प्रपत्रों के साथ जीआरडी नंबर, बैंक खाता सहित 25 फरवरी तक अनिवार्य रूप में पेंशन भुगतान करने वाले कोषागार/उपकोषागार को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ताकि उनके पेंशन से मासिक कटौती बंद की जा सके। जिन पेंशनर्स व कार्मिकों ने अभी तक गोल्डन कार्ड नहीं बनाए हैं वे अविलम्ब अपना गोल्डन कार्ड बनाए ताकि उन्हें राज्य स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल सके।

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