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रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी ने लाॅकडाउन के संदर्भ में जारी किए नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दंड भी निर्धारित किया


लाॅकडाउन के संदर्भ में जारी किए नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दंड भी निर्धारित किया गया है।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

रुद्रप्रयाग 07 मई, 2021, जिलाधिकारी मनुज गोयल ने कोविड संक्रमण का पालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस, राजस्व व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को प्राधिकृत किया है। साथ ही लाॅकडाउन के संदर्भ में जारी किए नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दंड भी निर्धारित किया गया है। जनपद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क) गमछा, रूमाल, दुपट्टा/स्कार्प पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित होगा। पालन न करने पर पहली बार पांच सौ रुपए, दूसरी बार सात सौ रुपए तथा तीसरी बार उल्लंघन करने पर अपराधी से एक हजार रुपए अर्थदंड के रूप में वसूला जाएगा। इसके अलावा लाॅकडाउन के संदर्भ में भारत सरकार, राज्य सरकार व सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। पालन न करने अथवा उल्लंघन करने पर पहली, दूसरी व तीसरी बार में क्रमशः पांच सौ, सात सौ व एक हजार रुपए अर्थदंड वसूला जाएगा। इतना ही नहीं अपराधी द्वारा अर्थदंड अदा न किए जाने की स्थिति में महामारी रोग (संसोधन) अध्यादेश,2020 (उत्तराखंड,अध्यादेश संख्या 7 वर्ष 2020) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रखंड के प्रावधान लागू होंगे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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