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15 दिन के अन्दर गन्ना भुकतान नही किया जाता तो मिलो द्वारा किसानों को 7.5 प्रतिशत मय ब्याज भुगतान


गन्ना किसानों का बकाया भुकतान जल्द से जल्द किया जाए। गन्ना एक्ट के अनुसार यदि 15 दिन के अन्दर गन्ना भुकतान नही किया जाता तो मिलो द्वारा किसानों को 7.5 प्रतिशत मय ब्याज भुगतान की अदायगी करनी होगी।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

हरिद्वार। गन्ना किसानों का बकाया भुकतान जल्द से जल्द किया जाए। गन्ना एक्ट के अनुसार यदि 15 दिन के अन्दर गन्ना भुकतान नही किया जाता तो मिलो द्वारा किसानों को 7.5 प्रतिशत मय ब्याज भुगतान की अदायगी करनी होगी। उक्त निदेश आज गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मन्त्री स्वामी यतीश्वरानंद ने अटल बिहारी वाजपेयी राज्य अतिथ गृह में अधिकारियों को दिए। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर मन्त्री स्वामी यतीश्वरानन्द सख्त निर्देश दिये। उन्होंने बैठक में उपस्थित तीनो निजी चीनी मिल प्रबंधकों को कड़ाई से कहा कि जल्द से जल्द किसानों का बकाया भुगतान न किये जाने पर उनकी आरसी काटी जाएगी और सरकार द्वारा चीनी निलामी से किसानों का भुगतान किया जायेगा। मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सहायक गन्ना आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि गन्ना किसानों की आर्थिक समस्या को ध्यान में रखते बकाया गन्ना भुगतान दिलाने के लिए सख्त कदम उठाए। उन्होंने लक्सर, इकबालपुर, लिब्बरहेड़ी शुगर मिल्स प्रबंधकों के साथ गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर जिलाधिकारी श्री सी रविशंकर की मौजूदगी में बैठक ली। मंत्री यतीश्वरानन्द ने कहा कि गन्ना एक्ट के अनुसार मिल बंद होने के 15 दिन बाद भुगतान न किये जाने की दशा में मिलों से साढ़े सात प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों का भुगतान कराये जाने का प्रावधान है। यदि मिल आगामी 25 दिनों में किसानों का पूर्ण भुगतान कर देती है तो यह मिलों के हित में होगा। बैठक में अपर जिलाधिकरी वित्त एवं राजस्व केके मिश्र, सहायक चीनी आयुक्त अर्जुन सिंह, सहायक गन्ना आयुक्त शेलेंद्र कुमार, प्रबंधक लक्सर, लिब्बरहेड़ी, इकबालपुर आदि उपस्थित रहे।

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