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कुम्भ मेले मे कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में आरोपित मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के पार्टनर शरत चंद पंत को हाईकोर्ट नैनीताल से मिली राहत


हाई कोर्ट के वकील नारायण हर गुप्ता ने बताया की माननीय हाईकोर्ट नैनीताल मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के पार्टनर शरत चंद पंत को एक जुलाई को आइओ के समक्ष पेश होने को कहा|

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

हाई कोर्ट मे लगाईं गयी शरत पंत के वकील नारायण हर गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने आरोपी की गिरप्तारी पर रोक लगाने पर आज सुनवाई हुई, हाई कोर्ट के वकील गुप्ता ने बताया की हाईकोर्ट नैनीताल मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के पार्टनर शरत चंद पंत को एक जुलाई को आई0 ओ0 के समक्ष पेश होने को कहा, शरत पंत के वकील ने बताया की उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी को शरत पंत की गिरफ्तारी के संबंध में सीआरपीसी की धारा 41(1)(बी)(ii) का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इसलिए, अब तक शरत पंत मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षित हैं। वही हाईकोर्ट ने यह भी कहा की आइओ उच्चतम न्यायलय द्वारा पारित फैसला अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मे दिये गये दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करे, हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शासन के आदेश पर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सीडीओ सौरभ गहरवार को मामले की जांच सौंपी थी |

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