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पौड़ी जनपद में वोटरों के निर्वाचन पहचान पत्र बनाने को लेकर तैयारी शुरू


18 वर्ष की आयु के नए वोटरों के निर्वाचन पहचान पत्र बनाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से सहयोग करने तथा मतदाताओं को फोटो युक्त निर्वाचन पहचान पत्र बनाने के लिए इस अभियान में शामिल होने की अपेक्षा की है।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी दिनांक 17 अगस्त, 2021, जिला निर्वाचन विभाग पौड़ी द्वारा जनपद में फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली में नाम पंजीकरण करने के साथ ही निर्वाचक नामावलियों का शुद्धिकरण तथा 18 वर्ष की आयु के नए वोटरों के निर्वाचन पहचान पत्र बनाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से सहयोग करने तथा मतदाताओं को फोटो युक्त निर्वाचन पहचान पत्र बनाने के लिए इस अभियान में शामिल होने की अपेक्षा की है। अपर जिला अधिकारी डॉ. ए.के. बरनवाल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट परिसर पौड़ी में राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी डॉ. बरनवाल ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में 18 वर्ष के नए मतदाताओं के फोटोयुक्त पहचान पत्र बनाए जाने हैं। कहा कि निर्वाचक नामावलियों में मतदाताओं के नाम शुद्धिकरण करने का कार्य चल रहा है, जो 31 अक्टूबर, 2021 तक चलेगा। इसके साथ ही नए अर्ह नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़े जाने हेतु प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। इस कार्य के लिए उन्होंने सभी बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस कार्य में कतई लापरवाही न बरती जाए। सभी बीएलओ निर्वाचन के कार्यों को पूरी तन्मयता के साथ करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने मतदेय स्थलों के पुनः निर्धारण के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने के भी निर्देश दिये। बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विजय तिवारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में आगामी 01 से 15 सितंबर तक विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के घर-घर जांच का कार्यक्रम प्रत्येक बीएलओ के माध्यम से किया जायेगा। प्रत्येक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं के नामों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही सत्यापन के दौरान नये अर्ह नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए सभी संबंधित बीएलओ जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा बीएलओ 80 वर्ष से अधिक तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग के बैलेट वोटिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज भी तैयार करेंगे। बताया कि एक नवंबर, 2021 से बीएलओ अपने बूथों पर बैठकर निर्वाचन की इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि घर-घर सत्यापन के अभियान में छूट गए मतदाताओं के नामों को जोड़ने व नाम शुद्धिकरण की प्रक्रिया बीएलओ अपने-अपने बूथ पर ही करेंगे। उन्होंने बताया कि 13, 14, 27 व 28 नवंबर 2021 को निर्वाचन संबंधी विशेष अभियान भी चलाया जायेगा। जबकि 5 जनवरी, 2022 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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