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उत्तराखण्ड राज्य के कुछ जनपदों में मवेशियों में लम्पी चर्म रोग


वर्तमान समय में देश के कई राज्यों के साथ-साथ उत्तराखण्ड राज्य के कुछ जनपदों में मवेशियों में लम्पी चर्म रोग के मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद क्षेत्रांतर्गत पशु परिवहन नियमावली-1978 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

रुद्रप्रयाग 22 सितंबर, 2022 वर्तमान समय में देश के कई राज्यों के साथ-साथ उत्तराखण्ड राज्य के कुछ जनपदों में मवेशियों में लम्पी चर्म रोग के मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद क्षेत्रांतर्गत पशु परिवहन नियमावली-1978 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी आदेश जारी करते हुए कहा है कि जनपद की सीमाओं पर विद्यमान चैकियों पर बाहर से आने वाले पशुओं की निगरानी हेतु वाहनों की चैकिंग करने के निर्देशद तैनात सुरक्षाकर्मियों को दियें हैं। इसके साथ ही बाहर से मवेशी लेकर आने वाले वाहनों को पशु परिवहन नियम-1978 में निहित नियम-47 के तहत सारणी-एच के अनुरुप पशु पालन विभाग के राजकीय पशु चिकित्सालयों पर नियुक्त क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी द्वारा संक्रमण रोग से मुक्त, स्वस्थयता प्रमाण पत्र धारित करने पर ही जनपद अन्तर्गत प्रवेश तथा परिवहन की अनुमति होगी। उन्होने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित नगर निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत को रोग के संवाहक मक्खी, मच्छरों के उन्मूलन हेतु नियमित रुप से कीटनाशकों का छिड़काव तथा फाॅगिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि लम्पी चर्म रोग के कारण पशुओं के स्वास्थ्य तथा उत्पादन की हानि होने से पशुपालकों की आजीविका नकारात्मक रुप से प्रभावित हो रही है। कहा कि लम्पी संक्रमण पशुओं में पशुओं, मक्खी, मच्छरों के माध्यम से एक-दूसरे स्थान पर फैल रहा है जिसकी रोकथाम हेतु सभी सम्बन्धित विभाओं को समन्वय स्थापित करने हुए कार्य करने की आवश्यकता है।

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