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जिला न्यायाधीश चमोली के अभिमत एवं उनके चरित्र, सत्यनिष्ठा आचरण के संबंध में उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की


रिक्त पद हेतु विधि व्यवसायियों का विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर-7.03 के उपबंधों के अनुसार वरीयता क्रम में कम से कम तीन अधिवक्तागणों के नाम का पैनल उनकी उपयुक्तता एवं गुणावगुण के संबंध में जिला न्यायाधीश चमोली के अभिमत एवं उनके चरित्र, सत्यनिष्ठा एवं व्यावसायिक आचरण के संबंध में उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

रिपोर्ट  - अंजना भट्ट घिल्डियाल

चमोली 01 सितंबर,2023, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, न्याय अनुभाग-1 उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद चमोली में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के रिक्त पद हेतु विधि व्यवसायियों का विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर-7.03 के उपबंधों के अनुसार वरीयता क्रम में कम से कम तीन अधिवक्तागणों के नाम का पैनल उनकी उपयुक्तता एवं गुणावगुण के संबंध में जिला न्यायाधीश चमोली के अभिमत एवं उनके चरित्र, सत्यनिष्ठा एवं व्यावसायिक आचरण के संबंध में उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने बताया कि जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के रिक्त पद पर आबद्धता हेतु ऐसे इच्छुक विधि व्यवसायी जिन्होंने 10 वर्षो तक विधि व्यवसाय किया हो और हिन्दी में प्राप्त योग्यताऐं, पिछले 03 वर्षो की विधि व्यवसाय की आय पर उनके द्वारा अदा किए गए आयकर की धनराशि और यदि आयकर न लगाया गया हो तो उनके द्वारा भेजी गयी आयकर विवरणी, यदि हो, दो वर्षो की कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य का न्यायालय द्वारा यथाविधि सत्यापित ब्यौरा एवं शैक्षिक सबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रति सहित अपना आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट चमोली को निर्धारित बिंदुओं का उल्लेख करते हुए अन्तिम तिथि 15 सितंबर, 2023 की सायं 5ः00 बजे तक जिला कार्यालय चमोली को पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नही किया जाएगा। आवेदक को समस्त शैक्षिक संबधी अभिलेखों के सहित आवेदन पत्र में आवेदक एवं आवेदक के पिता का नाम, जन्मतिथि, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता न्यायालय जिसमें विधि व्यवसाय करते है, बार काउंसिल में पंजीकरण की तिथि व संख्या, अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदन किए जा रहे पद का नाम, आयकर विवरणी, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है।

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