आयुक्त, उत्तराखंड सूचना आयोग श्री योगेश भट्ट ने आज रविवार को प्रेस क्लब, नई टिहरी में आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यशाला में प्रतिभाग कर अधिनियम के बारे में जानकारी दी।
रिपोर्ट - आल न्यूज़ भारत
टिहरी/दिनांक 02 जून, 2024 आयुक्त, उत्तराखंड सूचना आयोग योगेश भट्ट ने आज रविवार को प्रेस क्लब, नई टिहरी में आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यशाला में प्रतिभाग कर अधिनियम के बारे में जानकारी दी। आयुक्त श्री भट्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे प्रभावशाली कानून है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, सुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों को आर.टी.आई. के संबंध में पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही अधिनियम के बारे में समय समय पर जन जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जानी आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र में जनसहभागिता सुनिश्चित करने में मीडिया की भूमिका अहम है। मीडिया को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन कर दोहरी भूमिका में कार्य करना जरूरी है। जनता से संपर्क और संवाद कर अधिनियम के माध्यम से स्वयं जागरूक होकर अन्य को जागरूक करना होगा और खामियों पर अमल कर सर्वजन हिताय की भावना से उन्हें सुधारने में अपना सहयोग देना होगा। आयुक्त श्री भट्ट ने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आम आदमी के दायरे को व्यापक रूप दिया गया है। सभी को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों एवं दायित्व को आत्मसत करने को कहा गया। कहा कि अधिनियम हथियार नही बल्कि औजार है, इसका दुर्पयोग न हो तथा मांगी गई सूचना का इस्तेमाल हो। अधिनियम के तहत अतीत की गलतियों को वर्तमान में सुधारना भी है। उन्होंने अधिनियम की विभिन्न धाराओं, सूचना किस रूप में मांगी जाए, सूचना का अधिकार अधिनियम मैनुअल, दंड आदि के संबंध में बताया।