18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को मंगलवार यानी 27 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होना है।
रिपोर्ट - आल न्यूज़ भारत
18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को मंगलवार यानी 27 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होना है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों को पेंशन बकाया और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों को लागू न करने के लिए उन्हें तलब किया है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। इनमें हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, नगालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, बिहार, केरल, गोवा और ओडिशा शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की याचिका और 22 अन्य याचिकाओं को मंगलवार को सुबह 10:30 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस पर सीजेआई ने 22 अगस्त को कहा, मैं देख सकता हूं कि कोई ठोस अनुपालन नहीं हुआ है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से हमारे सामने पेश होना होगा या हम उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करेंगे।