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सुप्रीम कोर्ट ने मजदूर के बेटे को दिलाया IIT में एडमिशन


पैसों की तंगी के चलते समय से आईआईटी एडमिशन की फीस न भर पाने वाले वंचित छात्र के हक में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी को उसका एडमिशन करने का निर्देश दिया है। याचिका करने वाला छात्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

पैसों की तंगी के चलते समय से आईआईटी एडमिशन की फीस न भर पाने वाले वंचित छात्र के हक में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी को उसका एडमिशन करने का निर्देश दिया है। याचिका करने वाला छात्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार छात्र का एडमिशन प्रतिष्ठित आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स में हुआ था। उसे 24 जून शाम 5 बजे तक एडमिशन सुरक्षित करने के लिए ऑनलाइन फीस जमा करनी थी। उसके मजदूर पिता को इतने पैसे इकट्ठे करने में समय लग गया। हालांकि, उन्होंने किसी तरह शाम 4.45 बजे तक पैसे इकट्ठा भी कर लिए थे, लेकिन समय सीमा से पहले शुल्क नहीं भर पाए।

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