ज्योर्तिमठ में अस्थाई मरम्मत की अनुमति इस शर्त और प्रतिबंध के साथ दी गई है कि आवासीय भवन में केवल मरम्मत का कार्य किया जाएगा तथा किसी प्रकार का नवनिर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। भवन स्वामी को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा।
रिपोर्ट - अंजना भट्ट घिल्डियाल
चमोली 21 नवंबर,2024, जनहित में ज्योर्तिमठ में ग्रीन और येलो केटेगरी के आवासीय भवनों की अस्थाई मरम्मत की अनुमति प्रदान कर दी गई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने इसके आदेश जारी किए है। ज्योर्तिमठ में अस्थाई मरम्मत की अनुमति इस शर्त और प्रतिबंध के साथ दी गई है कि आवासीय भवन में केवल मरम्मत का कार्य किया जाएगा तथा किसी प्रकार का नवनिर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। भवन स्वामी को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा। तहसील ज्योर्तिमठ सभागार में विगत 25 सितम्बर,2024 को मूल निवासी स्वाभिमान संगठन ज्योतिर्मठ और भू-धसाव प्रभावितों ने इसकी मांग प्रशासन के समक्ष रखी थी। पदाधिकारियों ने बताया था कि नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में निर्माण कार्य बंद है। वर्ष 2023 में हुए भू-धंसाव से आवासीय भवनों पर भारी/आंशिक दरार आने के कारण भवनों को तकनीकी टीम द्वारा असुरक्षित/निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए उच्च जोखिम क्षेत्र के अन्दर एवं बाहर रेड केटेगरी में कुल 482 भवन, ब्लैक केटेगरी में कुल 34 भवन, यलो केटेगरी में कुल 442 तथा ग्रीन केटेगरी में 280 भवन रखे गए हैं। परन्तु तहसील स्तर स्तर से 217 परिवारों को ही उनके क्षतिग्रस्त/प्रभावित भवनों की पूर्ण धनराशि वितरित की गई है। अधिकांश भवनों को तकनीकी संबंधी विभिन्न कारणों से धनराशि वितरित नहीं की गई है और प्रभावित उन्हीं भवनों में निवास कर रहे हैं। प्रतिनिधियों ने आगामी शीत ऋतु में ठंड से बचाव हेतु आंशिक रूप से छत, खिडकी दरवाजे आदि की मरम्मत किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध पत्र दिया गया था। जिलाधिकारी ने शीत ऋतु को देखते हुए जनहित में येलो और ग्रीन कैटेगरी के आवासीय भवनों में अस्थाई मरम्मत की अनुमति के आदेश जारी कर दिए है।