सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को आपराधिक मामलों में व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस जारी करने की अनुमति नहीं है।
रिपोर्ट - allnewsbharat.com
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को आपराधिक मामलों में व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस जारी करने की अनुमति नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नोटिस केवल सीआरपीसी की धारा 41ए या अन्य निर्धारित कानूनी तरीकों से ही जारी किए जा सकते हैं। सभी राज्य पुलिस को इस दिशा में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।