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संत यति नरसिंहानंद को महिलाओं व धर्म के कथित अपमान मामले में जमानत मिली, जेल से रिहा होने का रास्ता साफ


हरिद्वार सत्र न्यायालय से संत श्री यति नरसिंहानंद को अंतर्गत धारा 295A और 509 IPC में महिलाओं व धर्म के कथित अपमान मामले में जमानत मिल गई है। अब उनका जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है ।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

आज दिनांक 15-02-2022 को हरिद्वार सत्र न्यायालय से संत श्री यति नरसिंहानंद को अंतर्गत धारा 295A और 509 IPC में महिलाओं व धर्म के कथित अपमान मामले में जमानत मिल गई है। अब उनका जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है । यति निरसिंहानंद को दो मामलों में गिरफ्तार किया गया था। पहला हरिद्वार धर्म संसद में कथित आपत्तिजनक भाषण का मामला है जिसके लिए उन्हें 07/02/2022 को जमानत मिली थी। दूसरा महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी (धारा 295ए और 509 आईपीसी के तहत) मामला है, जिसके लिए उन्हें 15/02/2022 को जमानत दे दी गई है। यह जानकारी उनके नारायण हर गुप्ता, यति निरसिंहानंद के वकील एडवोकेट नारायण हर गुप्ता मोब:9690089704 ने दी है।

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