जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ के संबंध में लागू नठदिशा-निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° घर या मकान किराठपर लेने पर à¤à¥€ जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ चà¥à¤•à¤¾à¤¨à¤¾ पड़ रहा है। à¤à¤¸à¤¾ उन लोगों को करना पड़ रहा है जो जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ कानून के तहत रजिसà¥à¤Ÿà¤°à¥à¤¡ हैं। 18 जà¥à¤²à¤¾à¤ˆ के बाद से à¤à¤¸à¥‡ सà¤à¥€ किराà¤à¤¦à¤¾à¤° जो जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ कानून के अंदर रजिसà¥à¤Ÿà¤°à¥à¤¡ हैं उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ मकान किराया पर लेने पर 18 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ की दर से जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ का à¤à¥à¤—तान करना करना होगा। बता दें कि जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ काउंसिल की बैठक के बाद तय जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ जà¥à¤²à¤¾à¤ˆ महीने की 18 तारीख से पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µ में आ गठहैं।
रिपोर्ट - allnewsbharat.com
बीते 18 जà¥à¤²à¤¾à¤ˆ को जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ के संबंध में लागू नठदिशा-निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° घर या मकान किराठपर लेने पर à¤à¥€ जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ चà¥à¤•à¤¾à¤¨à¤¾ पड़ रहा है। à¤à¤¸à¤¾ उन लोगों को करना पड़ रहा है जो जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ कानून के तहत रजिसà¥à¤Ÿà¤°à¥à¤¡ हैं। 18 जà¥à¤²à¤¾à¤ˆ के बाद से à¤à¤¸à¥‡ सà¤à¥€ किराà¤à¤¦à¤¾à¤° जो जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ कानून के अंदर रजिसà¥à¤Ÿà¤°à¥à¤¡ हैं उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ मकान किराया पर लेने पर 18 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ की दर से जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ का à¤à¥à¤—तान करना करना होगा। बता दें कि जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ काउंसिल की बैठक के बाद तय जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ जà¥à¤²à¤¾à¤ˆ महीने की 18 तारीख से पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µ में आ गठहैं। नठपà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° अब जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ रजिसà¥à¤Ÿà¤°à¥à¤¡ कारोबारी अगर कारोबार का संचालन करने के लिठकोई मकान या घर किराठपर लेते हैं तो उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ 18 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ की दर से किराठपर जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ का à¤à¥à¤—तान करना अनिवारà¥à¤¯ होगा। इससे पहले केवल कमरà¥à¤¶à¤¿à¤¯à¤² संपतà¥à¤¤à¤¿ पर ही जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ वसूला जाता था। आवासीय इसà¥à¤¤à¥‡à¤®à¤¾à¤² के लिठकॉरपोरेट हाउस या इंडिविजà¥à¤…ल अगर कोई मकान या पà¥à¤°à¥‹à¤ªà¤°à¥à¤Ÿà¥€ किराठपर लेते थे तो उसपर जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ नहीं लगता था,जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ के नठपà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• मकान के किराठपर जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ का à¤à¥à¤—तान तà¤à¥€ करना होगा जब किराà¤à¤¦à¤¾à¤° जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ कानून के तहत रजिसà¥à¤Ÿà¤°à¥à¤¡ हो और वह जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ à¤à¥à¤—तान करने के दायरे में आता हो। वहीं, मकान मालिक को किसी à¤à¥€ तरह के जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ का à¤à¥à¤—तान नहीं करना पड़ेगा,इसके अलावे जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ में रजिसà¥à¤Ÿà¤°à¥à¤¡ à¤à¤¸à¥‡ सà¤à¥€ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ जो किराठकी पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¤°à¥à¤Ÿà¥€ से अपनी सेवाà¤à¤‚ मà¥à¤¹à¥ˆà¤¯à¤¾ कराà¤à¤‚गे उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ 18 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ का à¤à¥à¤—तान करना पड़ेगा। यहां धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ रखने वाली बात यह है कि अगर कोई नौकरीपेशा या सैलरी पाने वाला वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ कोई आवासीय मकान या घर किराठपर लेता है तो उसे जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ का à¤à¥à¤—तान नहीं करना पड़ेगा।बता दें कि जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ कानून में बदलाव की घोषणा जून महीने में हà¥à¤ˆ जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ काउंसिल की 47वीं बैठक के बाद लिया गया था। किराठके संबंध में लागू जीà¤à¤¸à¤Ÿà¥€ के नठनियमों के दायरे में à¤à¤¸à¥€ कंपनियां आà¤à¤‚गीं जो आवासीय पà¥à¤°à¥‰à¤ªà¤°à¥à¤Ÿà¥€ किराठपर लेकर उसे गेसà¥à¤Ÿ हाउस के रूप में इसà¥à¤¤à¥‡à¤®à¤¾à¤² करते हैं या अपने करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को मà¥à¤«à¥à¤¤ आवास की सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ देने के लिठउपलबà¥à¤§ करवाते हैं।