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न्यूज पेपर के माध्यम से प्रत्याशी की आपराधिक मामलों की जानकारी अलग-अलग तिथि में तीन-तीन बार साझा करनी होगी।


अगर लोकसभा के उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हुए तो प्रत्याशी को स्वयं भी व पार्टी द्वारा भी न्यूज पेपर के माध्यम से प्रत्याशी की आपराधिक मामलों की जानकारी अलग-अलग तिथि में तीन-तीन बार साझा करनी होगी।

रिपोर्ट  - अंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी गढ़वाल, 17 मार्च, 2024ः जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव के संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा के उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हुए तो प्रत्याशी को स्वयं भी व पार्टी द्वारा भी न्यूज पेपर के माध्यम से प्रत्याशी की आपराधिक मामलों की जानकारी अलग-अलग तिथि में तीन-तीन बार साझा करनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान उम्मीदवार 95 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पायेगा। कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी द्वारा किसी भी गतिविधि पर खर्च किया जाता है तो वह प्रत्याशी के खर्च में ही जोड़ा जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई प्रत्याशी किसी सरकारी पद पर कार्यरत है तो उसे नौकरी से त्यागपत्र देना होगा। कहा नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी के साथ दो व्यक्ति नामांकन कक्ष में आ सकेंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी के भी द्वारा 50 हजार से ज्यादा नगदी एकसाथ नहीं ले जा सकेगा।

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