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15 अगस्त को जनपद की समस्त मदिरा दुकान रहेगी बंद, आदेश जारी


जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ0 आशीष चौहान ने 15 अगस्त, 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद में स्थित समस्त विदेशी मदिरा की दुकाने, मदिरा व वियर गोदाम, एफ.एल.-6/7(बार), बॉटलिंग प्लांट, सैन्य कैन्टीनों को मदिरा की बिक्री, परिवहन व उपभोग हेतु पूर्ण रूप से बन्द किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

रिपोर्ट  - अंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी गढ़वाल, 13 अगस्त 2024ः जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ0 आशीष चौहान ने 15 अगस्त, 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद में स्थित समस्त विदेशी मदिरा की दुकाने, मदिरा व वियर गोदाम, एफ.एल.-6/7(बार), बॉटलिंग प्लांट, सैन्य कैन्टीनों को मदिरा की बिक्री, परिवहन व उपभोग हेतु पूर्ण रूप से बन्द किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी तथा आबकारी निरीक्षक क्षेत्र पौड़ी, कोटद्वार, थलीसैंण और यमकेश्वर को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त एफएल-5डी (विदेशी मदिरा की दुकान), एफ.एल.-2/2बी (मदिरा/बीयर,गोदाम), एफ.एल.-9/9 ए/2 ए (सैन्य कैन्टीन /गोदाम), एफ.एल.-5 ई, एफ.एल.-6/7(बार) व बॉटलिंग प्लांट को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदिरा की बिक्री, परिवहन व उपभोग हेतु पूर्ण रूप से बन्द रखना सुनिश्चित करेंगे।

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