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आयकर धारा-87ए के तहत 15 जनवरी तक मिलेगा आयकर छूट का मौका


आयकर धारा-87ए के तहत पात्र करदाताओं को आयकर छूट पाने के लिए 15 जनवरी तक संशोधित और विलंबित आईटीआर दाखिल करने का मौका है। यदि करदाता ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया|

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

आयकर धारा-87ए के तहत पात्र करदाताओं को आयकर छूट पाने के लिए 15 जनवरी तक संशोधित और विलंबित आईटीआर दाखिल करने का मौका है। यदि करदाता ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो उन्हें भी तीन दिन का समय शेष है। समयसीमा चूकने पर जुर्माना लगेगा। पहले यह तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे बढ़ाया गया था। इस धारा के तहत पांच लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कर छूट मिलती है।

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