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020 की परीक्षा कथित तकनीकी गड़बड़ियो की वजह से रद्द करने या काउन्सलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से शुक्रवार को इंकार कर दिया।


उच्चतम न्यायालय ने 28 सितंबर को संपन्न हुयी क्लैट 2020 की परीक्षा कथित तकनीकी गड़बड़ियो की वजह से रद्द करने या काउन्सलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से शुक्रवार को इंकार कर दिया।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

उच्चतम न्यायालय ने 28 सितंबर को संपन्न हुयी क्लैट 2020 की परीक्षा कथित तकनीकी गड़बड़ियो की वजह से रद्द करने या काउन्सलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से शुक्रवार को इंकार कर दिया।हालांकि, न्यायालय ने ऐसे पांच अभ्यर्थियों से कहा कि वे दो दिन के भीतर अपनी शिकायतें समस्या समाधान समिति को दें। 'क्लैट' देश के 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयूज) में कानून की पढ़ाई के लिये केन्द्रीयकृत राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है।न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एम आर शाह की पीठ को एनएलयूज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस नरसिम्हन ने सूचित किया कि परीक्षा से संबंधी शिकायतों के लिये सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में शिकायत समाधान समिति है जो याचिकाओं के मुद्दों पर विचार कर सकती है।पीठ ने अपने आदेश में कहा , ''हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता आज से दो दिन के भीतर अपनी शिकायते पेश करेंगे और शिकायत समाधान समिति इन शिकायतों पर निर्णय लेगी। पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन से कहा, ''हम काउन्सलिंग नहीं रोक सकते।

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