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पुलिस विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन एक्ट में दर्ज किए गए मुकदमे के संबंध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की


प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के विरुद्ध पुलिस विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन एक्ट में दर्ज किए गए मुकदमे के संबंध में प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई ।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के विरुद्ध पुलिस विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन एक्ट में दर्ज किए गए मुकदमे के संबंध में प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई । जिसके संबंध में जिला अध्यक्ष डॉ नीरज सिंघल ने कहा कि एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में 3 दिन पूर्व एक संगठन के विरुद्ध कोविड-19 के नियमों धज्जियां उड़ाते हुए प्रकाशित समाचार पत्र के दबाव में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है जो पूर्णतः गैर कानूनी है इसमें विपक्षी पार्टी कांग्रेस की साजिश की बू नजर आ रही है । उसी दिन विभिन्‍न संगठनों द्वारा भी धरने प्रदर्शन किये गये उन सभी संगठनों के पदाधिकारीयो और कार्यकताओ पर मुकदमे क्यों नही किये गये कानून तो सभी के लिए एक बराबर है। ऐसा बेदभाव क्यो! जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने सबूत के तौर पर लाक डाउन अवधि के दौरान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, संत समाज द्वारा कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अनेकों अखबारों की प्रतियां दिखाते हुए पुलिस विभाग द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे को भेदभाव पूर्ण बताया एवं कहा कि हमने कार्यक्रम से पूर्व इसकी सूचना सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में लिखित रूप में रिसीव कराई थी । हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं व्यापारी हित का संघर्ष जारी रहेगा । व्यापारी नेता मनीष गुप्ता ने कहा कि यह मुकदमा पुलिस द्वारा व्यापारी हित के मामलों में मौन रहने वाले अन्य व्यापार मंडल से सांठगांठ कर कराया गया है प्रशासन की इस प्रकार की कार्यवाही अनुचित है एवं हमारे द्वारा जनहित में ज्वालापुर क्षेत्र में मांस व्यापारियों द्वारा गंगा जी में गेरे जा रहे मांस के टुकड़ों को प्रतिबंधित करने हेतु पुलिस विभाग में कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित दिए गए हैं उस पर पुलिस प्रशासन मौन बना हुआ हैं। यह भेदभाव पूर्ण रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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