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नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों को भी अब दस गुना जुर्माना देना होगा।


ओवरलोड वाहनों को टोल पर देना होगा दस गुना जुर्माना

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों को भी अब जुर्माना देना होगा। आरटीओ की टीम पहले हाईवे पर ट्रकों की जांच करती थी । अब टोल प्लाजा से ओवरलोड वाहनों का ब्यौरा लेकर वाहन स्वामियों से जुर्माना वसूला जाएगा आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि जिले के गभाना व मडराक टोल प्लाजा के अलावा मंडल भर के अन्य टोल प्लाजा संचालकों को पत्र भेजे गए हैं। पत्र में संबंधित टोल प्लाजा से पिछले पखवाड़े में गुजरे ओवरलोड़ वाहनों का ब्यौरा मांगा गया है। ब्यौरा मिलने के बाद वाहन स्वामी को जुर्माने की रसीद भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी ओवरलोड वाहनों की हाईवे पर ही जांच होती है। यह जांच आगे भी जारी रहेगी। नई व्यवस्था में टोल प्लाजा संचालकों को हर पखवाड़े ओवरलोड वाहनों का ब्यौरा देना होगा। ओवर लोड वाहनों के ई-चालान में संबंधित वाहनों का ब्यौरा अंकित होने के साथ ही टोल से गुजरने की दिनांक व समय का भी जिक्र होगा ।

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