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रुद्रप्रयाग में कोविड-19 की दूसरी लहर की रोकथाम हेतु जन सुरक्षा हित में आवश्यक दिशा निर्देश


कोविड-19 की दूसरी लहर की रोकथाम हेतु जन सुरक्षा हित में आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

रुद्रप्रयाग 22 अप्रैल, 2021, कोविड-19 की दूसरी लहर की रोकथाम हेतु जन सुरक्षा हित में आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा अन्यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम व भारतीय दंड संहिता सहित अन्य अधिनियमों की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी मनुज गोयल ने कहा कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का जनपद स्तर पर पालन करवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों सहित विवाह इत्यादि में सौ से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी तरह सार्वजनिक वाहन 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ ही संचालित हो सकेंगे। जनपद के अंतर्गत समस्त जिम, स्वीमिंग पूल, स्पाॅ पूर्णत बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी संचालित शिक्षण संस्थानों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अध्ययन कार्य आॅनलाइन माध्यम से संचालित होंगे। जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा साथ ही पिछले 72 घंटे पूर्व तक की निगेटिव रिपोर्ट आवश्यक होगी। शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान दो बजे तक ही खुले रहेंगे। बढ़ते कोरोना के दृष्टिगत सप्ताह के छह दिनों में सांय के सात बजे से सुबह पांच बजे तक तथा रविवार को पूर्णतः कफ्र्यू रहेगा। इसमें उन लोगों को छूट दी गयी है जो ऐसे औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत हैं जहां कई पारियों में कार्य होता है। जिलाधिकारी ने वृद्ध, कमजोर, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की सलाह देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड हेतु आवश्यक शर्तों का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उक्त आदेशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

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