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" हरिद्वार गँगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक" उलंघन करने पर होगी 5 वर्ष की सजा व 1 लाख का जुर्माना"


जिला प्रशासन ने कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर गँगा में मूर्ति व धार्मिक सामग्री के विसर्जन पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी ने बताया की उलंघन करने पर राष्ट्रीय स्वच्छ गँगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सख्त कार्यवाही की जायेगी|

रिपोर्ट  - à¤…जय शर्मा

हरिद्वार(अजय शर्मा) जिला प्रशासन ने कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर गँगा में मूर्ति व धार्मिक सामग्री के विसर्जन पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी ने बताया की उलंघन करने पर राष्ट्रीय स्वच्छ गँगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सख्त कार्यवाही की जायेगी उन्होंने आवगत कराया कि यदि कोई मूर्ति विसर्जन करना चाहे तो इस हेतु हरकी पौड़ी के निकट पंतदीप में अस्थाई गड्ढा खोदवाकर उसमें गंगा जल से भरवा जायेगा उसमें मूर्ति या पूजा सामग्री विसर्जित कर सकते हैं प्रतिमाओं व धार्मिक सामग्री के विसर्जन के 48 घँटे के भीतर ही स्थानीय निकाय इन सामग्रियों को एकत्र कर उनका निस्तारण करेंगे। उलेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गँगा मिशन के निर्देशों के तहत गँगा और उसकी सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन के अलाबा पूजा सामग्री डालने पर रोक लगाई गई है इसी के दृष्टिगत उलंघन करने पर नियमानुसार रुपये 50 हजार की पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित करने एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत 05 वर्ष की सजा एवं एक लाख तक का अर्थदंड अथवा दोनों आरोपित करने का प्रबधान है जिलाधिकारी विनय शँकर पांडे ने इस संबंध में मूर्ति विसर्जन/पूजा सामग्री गँगा में डालने पर सख्ती से रोक लगाने को कहा है।

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