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रुद्रप्रयाग में निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज, हटाने व शुद्ध कराने हेतु निर्धारित प्रारूप पर करें आवेदन


18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे नागरिकों सहित इससे अधिक आयु वर्ग के नागरिक जिनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, वे नवंबर माह (2021) के किसी भी दिवस में उनसे संबंधित मतदेय स्थल के बी.एल.ओ., संबंधित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

रुद्रप्रयाग 02 नवंबर, 2021, निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज, हटाने व शुद्ध कराने हेतु निर्धारित प्रारूप पर करें आवेदन एक जनवरी, 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे नागरिकों सहित इससे अधिक आयु वर्ग के नागरिक जिनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, वे नवंबर माह (2021) के किसी भी दिवस में उनसे संबंधित मतदेय स्थल के बी.एल.ओ., संबंधित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। साथ ही कोई नागरिक आॅनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आयोग के पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। जिलाधिकारी श्री मनुज गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नागरिकों का नाम दर्ज कराने हेतु प्रारूप-6 में नवीनतम पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो चस्पा कर सभी विवरण सहित जमा किया जा सकता है। इसी तरह किसी मतदाता का अन्यत्र स्थानांतरित होने, मृत्यु होने अथवा शादी होने के कारण उनका नाम हटाने को लेकर निर्धारित प्रारूप-7 पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही निर्वाचक नामावली में यदि किसी निर्वाचक का विवरण अथवा फोटोग्राफ किसी कारणों से त्रुटिपूर्ण अथवा अशुद्ध है, ऐसे मतदाता आयोग के निर्धारित प्रारूप-8 पर अपना आवेदन कर सकते हैं। बताया कि यदि कोई मतदाता एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अपना निवास स्थान बदलता है, तो वे अपने नए पते पर निर्वाचक संबंधी विवरण स्थानांतरित करने के लिए प्रारूप-8क पर आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त समस्त प्रारूप (6, 7, 8 व 8क) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय व बी.एल.ओ. के पास निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही उक्त प्रारूप विभागीय वेबसाइट ूूूण्बमवण्नाण्हवअण्पद पर भी उपलब्ध हैं। यदि कोई नागरिक आॅनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो वह आयोग के पोर्टल ूूूण् दअेचण्पद पर आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

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