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एनआईसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समस्त ओएसडी को प्रदान किया गया प्रशिक्षण


उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू किए जाने वाले एप्लीकेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत योजित वादों हेतु विकसित कंप्यूटरीकृत प्रणाली के संचालन हेतु एनआईसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समस्त अवर अभियंता सहायक अभियंता ओएसडी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

रिपोर्ट  - ALL NEWS BHARAT

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू किए जाने वाले एप्लीकेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत योजित वादों हेतु विकसित कंप्यूटरीकृत प्रणाली के संचालन हेतु एनआईसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समस्त अवर अभियंता सहायक अभियंता ओएसडी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।शासन के निर्देश अनुसार आलोक कुमार गुप्ता ओएसडी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके निर्देशन में समस्त कार्यवाही की जाएगी।ऑनलाइन शिकायत प्राप्त होने पर उस पर कार्यवाही में संचालित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण करते हुए इसके परिणाम भी देखे जा सकते हैं। एप्लीकेशन के क्रियान्वयन में अवर अभियंता द्वारा संपूर्ण सूचना अवैध निर्माण के संबंध में प्रस्तुत की जाएगी।सहायक अभियंता द्वारा इसका अनुमोदन देते हुए कार्यवाही की जाएगी।तदोउपरांत रिपोर्ट ईओ उपाध्यक्ष लेबर पर प्रस्तुत की जाएगी। उपाध्यक्ष ईओ के समक्ष सहायक अभियंता अवर अभियंता की रिपोर्ट पर उपाध्यक्ष ईओ द्वारा समुचित कार्यवाही आदेशित की जाएगा।यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से हैंडलेस है और जो भी वार्तालाप केस में जो भी सुनवाई होगी वह उपाध्यक्ष ईओ स्तर पर की जाएगी।ईओ द्वारा कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। आयुक्त स्तर पर प्रथम अपील किए जाने पर निर्णय लिया जाएगा या इस पर सुनवाई करते हुए अग्रिम तिथि निर्धारित की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में आयुक्त स्तर पर भी कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। अंतिम निर्णय होने के उपरांत वाद को उपाध्यक्ष स्तर पर कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित कर दिया जाएगा। शासन स्तर पर अंतिम अपील की जाएगी।

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