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जांच कमेटी का अधिकार एससी,एसटी स्कॉलरशिप के सत्यापन तक सीमित


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बीएड,बीटीसी कोर्स चला रहे मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों की जांच के लिए गठित कमेटी का अधिकार क्षेत्र केवल एससी,एसटी छात्रों को मिलने वाले वजीफे के सत्यापन तक सीमित है।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बीएड,बीटीसी कोर्स चला रहे मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों की जांच के लिए गठित कमेटी का अधिकार क्षेत्र केवल एससी,एसटी छात्रों को मिलने वाले वजीफे के सत्यापन तक सीमित है। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी कॉलेजों की मान्यता आदि मुद्दों पर न कोई सवाल पूछेगी और न ही इसकी जांच करेगी।याचिका में चार अक्तूबर 20 को जारी आदेश की वैधता को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि याची संस्था के 30 कॉलेजों को एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है और वे विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, राज्य सरकार को इस संबंध में जांच करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।अब राज्य सरकार ने स्वयं ही कह दिया है कि कमेटी स्कालरशिप लेने वाले एससी,एसटी छात्रों की वैधता का सत्यापन ही करेगी तो कोर्ट ने यह आदेश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने एसोसिएशन ऑफ माइनारिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।याची का कहना है कि राज्य सरकार की शिक्षा नीति है कि एससी,एसटी छात्रों को शून्य फीस पर बीएड,बीटीसी कोर्स में प्रवेश दिया जाए।जिसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।सरकार ने 11 अक्तूबर 20 को शासनादेश भी जारी किया है।एससी,एसटी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली भी है।

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