Latest News

चमोली में पीसीपीएनडीटी एक्ट का काडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश


जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक लेते हुए पीसीपीएनडीटी एक्ट का काडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

चमोली 03 सितंबर,2021, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक लेते हुए पीसीपीएनडीटी एक्ट का काडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि जिन विकासखंडो में बाल लिंगानुपात सबसे कम है वहां पर विशेष फोकस करते हुए लोगों की काउसलिंग की जाए। कन्या भू्रण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड के लिए आवेदन प्राप्त होने पर फार्म भरते समय आवेदक का पता एवं मोबाइल नंबर लेते हुए आशा व एएनएम के माध्यम से प्रत्येक गर्भवती महिला के प्रसव होने तक नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन ब्लाकों में बाल लिंगानुपात सबसे कम है वहां पर विशेष फोकस करते हुए लोगों की काउसलिंग की जाए और भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ एक्ट के तहत कडी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ताकि बाल लिगांनुपाल में सुधार लाया जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया गया कि वर्ष 2019 में जिले में 0-6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 933 था जो वर्ष 2020 में बढकर 953 हुआ है। सबसे कम लिंगानुपात जोशीमठ में 844, पोखरी में 933, दशोली में 934 तथा नारायणबगड में 938 है। जिले में कुल 18 अल्ट्रासाउंड केन्द्र पंजीकृत है जिसमें से 8 केन्द्र सील है। जबकि 6 सरकारी और 4 प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केन्द्र संचालित हो रहे है। बैठक में समिति द्वारा जिला चिकित्सालय गोपेश्वर के अल्ट्रासाउंड केन्द्र पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा0 जीएस राणा के नाम को पंजीकृत करने हेतु स्वीकृति दी गई। जोशी अल्ट्रासाउंड केन्द्र थराली द्वारा रेडियोलॉजिस्ट न होने के कारण अपने केन्द्र पर स्थित अल्ट्रासाउंड मशीन को सील करने हेतु दिए गए आवेदन को स्वीकृत किया गया। उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में सर्जरी से संबधित मरीजों का अल्ट्रासाउंड करने की अनुमति चाहने हेतु डा0 राजीव शर्मा (वरिष्ठ सर्जन) के आवेदन तथा पशु चिकित्सा केन्द्र गोपेश्वर में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन के संचालन के संदर्भ में जिलाधिकारी ने सीएमओ को पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

Related Post