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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा एसिड अटैक से सम्बन्धित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी


जिला चिकित्सालय पौड़ी में एसिड़ हमलों से पीड़ितो को प्रदान की जाने वाली सहायता विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला नोडल अधिकारी डॉ० आशीष गुसाई की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/ दिनांक 28 अक्टूबर 2021, माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पैन इण्डिया जागरूकता कार्यक्रम एवं विधिक अधिकारों की पहुंच आम नागरिकों तक सुनिश्चित कराने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा आज जिला चिकित्सालय पौड़ी में एसिड़ हमलों से पीड़ितो को प्रदान की जाने वाली सहायता विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला नोडल अधिकारी डॉ० आशीष गुसाई की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल संदीप कुमार तिवारी द्वारा एसिड अटैक से सम्बन्धित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गयी। साथ ही उपस्थित प्रतिभागीगण को जागरूक किया गया कि एसिड, तेजाब से किये जाने वाले हमले को भारतीय दण्ड संहिता में अपराध माना गया है, ऐसे अपराध के दण्ड के लिये कानून में दण्डात्मक प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध करने वाले अपराधी को कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी हो सकता है। कहा कि एसिड आक्रमण से पीड़ितों को मुआवजा के लिए भी कानून में प्रावधान है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसिड एटैक की पीड़िता/पीड़ित को कोई अस्पताल ईलाज से मना नहीं कर सकता है। कहा कि एसिड, तेजाब का विकय तब तक के लिए कानूनी रूप से बिल्कुल बन्द कर दिया गया है, जब तक कि विक्रेता एसिड, तेजाब विकय के सम्बन्ध में सारा डाटा लिखते हुये उसका एक रजिस्टर न बना लें तथा रजिस्टर में आकड़े दर्ज करने होगें कि एसिड, तेजाब किसको बेचा गया व कितना बेचा गया। उसकी जानकारी भी दर्ज करनी होगी कि एसिड, तेजाब क्रय करने वाले व्यक्ति का नाम/पता दर्ज कर लिया तथा पहचान पत्र देख लिया है व 18 वर्ष से निचे के किसी भी व्यक्ति को एसिड, तेजाब न बेचा जाये।

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