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मुख्यसचिव ने कहा कार्मिकों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाए


मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 19 मार्च, 2020 से 25 मार्च, 2020 तक आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, परिवहन, खाद्य आपूर्ति, विद्युत, पेयजल एवं सफाई व्यवस्था इत्यादि को छोड़कर अपने अन्तर्गत कार्यरत् केवल उन्हीं कार्मिकों को कार्यालय में बुलाया जाए जिनकी कार्यालय में उपस्थिति कार्यहित में अतिआवश्यक है।

रिपोर्ट  - à¤†à¤² न्यूज भारत

( सुरेंद्र विरमानी )मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 19 मार्च, 2020 से 25 मार्च, 2020 तक आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, परिवहन, खाद्य आपूर्ति, विद्युत, पेयजल एवं सफाई व्यवस्था इत्यादि को छोड़कर अपने अन्तर्गत कार्यरत् केवल उन्हीं कार्मिकों को कार्यालय में बुलाया जाए जिनकी कार्यालय में उपस्थिति कार्यहित में अतिआवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शेष सभी कार्मिकों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि  सभी कार्मिक दूरभाष पर उपलब्ध रहने के साथ ही कार्यालय बुलाए जाने की दशा में बताए गए शासकीय कार्य को संपादित करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिलाधिकारी COVID-19 की रोकथाम एवं अन्य किसी शासकीय आवश्यकता के दृष्टिगत किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी की सेवाएं प्राप्त करने हेतु अधिकृत होंगे। उक्त के निर्देशों के अनुक्रम में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा जारी आदेश संख्या 355 दिनांक 18 मार्च 2020 को निरस्त मानते हुए मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह के आदेशानुसार शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। सचिवालय आवश्यक कार्यों हेतु खुला रहेगा। इस संबंध मे सचिव अपनी आवश्यकता अनुसार सचिवालय कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।

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