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जनपद में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू


जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने समस्त राजनैतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्सियों, समस्त कार्यालय अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को संपन्न कराने के लिए निम्नानुसार निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है।

रिपोर्ट  - आल न्यूज़ भारत

रुद्रप्रयाग 16 मार्च, 2024, जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने समस्त राजनैतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्सियों, समस्त कार्यालय अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को संपन्न कराने के लिए निम्नानुसार निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना जारी होने की तिथि 20 मार्च 2024, नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2024, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 28 मार्च 2024, नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च, मतदान की तिथि 19 अप्र्रैल 2024, मतगणना की तिथि 04 जून 2024 है। वहीं 06 जून 2024 से पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के उपरांत समस्त जनपद में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने समस्त संबंधितों को निर्देशित किया है कि वह भारत निर्वाचन आयोग की आर्दश आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

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