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चिकित्सालय का नैदानिक स्थापना अधिनियम के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकरण होना चाहिए:बरनवाल


निजी क्षेत्र के गैर कोविड-19 चिकित्सालयों में कोविड रोगी पाये जाने की दशा में संक्रमित रोगियों का उपचार कुछ शर्तों को पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही किया जा सकता है। अपर जिलाधिकारी डाॅ.एस.के. बरनवाल ने संबंधितों को निर्देश दिये

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/दिनांक 23 जुलाई, 2020,निजी क्षेत्र के गैर कोविड-19 चिकित्सालयों में कोविड रोगी पाये जाने की दशा में संक्रमित रोगियों का उपचार कुछ शर्तों को पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही किया जा सकता है। अपर जिलाधिकारी डाॅ.एस.के. बरनवाल ने संबंधितों को निर्देश दिये कि co-Morbid रोगी की कोविड-19 रोगी की जांच ICMR की Guidlines के आधार पर की जायेगी, चिकित्सालय का नैदानिक स्थापना अधिनियम के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकरण होना चाहिए। चिकित्सालय में कोविड-19 रोगियों को रखने की एक अलग वार्ड/ब्लाॅक को जिसमें प्रवेश एवं निकासी द्वारा अलग हो, चिकित्सालय सेवाएं जिसमें 24 घंटे चिकित्सक एवं पैरामेडिक स्टाफ तैनात हो एवं विशेषज्ञ चिकित्सक की आॅन काॅल सुविधा हो, चिकित्सालय में आई.सी.यू. की सुविधा 24x7 उपलब्ध हो, कार्मेसी की सुविधा 24x7 उपलब्ध हो, आईसोलेशन वार्ड में प्रत्येक बेड पर आॅक्सीजन की सुविधा हो, बायोमेडिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के प्राविधानों का पालन चिकित्सालय में किया जा रहा है व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त हो, समस्त मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाॅफ कोविड-19 से बचाव हेतु आई.पी.सी. प्रोटोकाॅल एवं वेस्ट मैनेजेमेंट प्रोटोकाॅल में प्रेशिक्षित हो, कोविड-19 से बचाव हेतु सोशल डिस्टंेसिंग के साथ उपयुक्त लाॅजिस्टिक तथा पी.पी.ई. किट, एन-95/ट्रिपल लेयर सर्जीकल मास्ट फैस शील्ड, सेनिटाइजर आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, समर्पित कोविड-19 एम्बुलेंस की सुविधा हो। वहीं निजी क्षेत्र के गैर कोविड-19 चिकित्सालयों में भर्ती रोगियों को कोविड-19 जांच की पुनः आवश्यकता पड़ने पर आई.सी.एम.आर. कोविड-19 की जांच हेतु अधिकृत निजी पैथोलाॅजी लैब को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर जांच कराया जा सकेगा, मूल रोग का उपचार चिकित्सालय द्वारा अपनी निर्धारित दरों पर किया जा सकेगा एवं ऐसे मरीज जो कोविड-19 के संक्रमित होंगे उनके उपचार हेतु ली जाने वाली सभी सावधानियों एवं उपयोग में लाये जाने वाले सभी Protective Equipment का वास्तविक एवं न्यूनतम खर्च ही अतिरिक्त रूप से लिया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण का उपचार भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाएगा एवं समस्त कोविड-19 से ग्रसित रोगियों की सूचना जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल जिला सर्विलांस अधिकारी को Real Time में उपलब्ध कराना होगा।

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