बॉम्बे हाई कोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप के एक मामले में बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला किसी और शख्स पर आरोप नहीं लगा सकती कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया है।
रिपोर्ट - allnewsbharat.com
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप के एक मामले में बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला किसी और शख्स पर आरोप नहीं लगा सकती कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया है। जस्टिस मनीष पिताले की सिंगल जज बेंच ने रेप केस में गिरफ्तार पुणे के युवक को जमानत देते हुए यह बात कही है।कोर्ट ने कहा, पहली बात जब महिला पहले से ही शादीशुदा है तो वह यह दावा नहीं कर सकती कि किसी और शख्स ने उसके साथ शादी का वादा करके रेप किया। महिला को पता होना चाहिए कि वह शादी नहीं कर सकती है। अगर किसी मामले में आरोपी भी शादीशुदा होता है तब भी शादी का झांसा देकर रेप करने वाली बात सही साबित नहीं होती है।