उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर संजय कुमार ने बताया कि उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), गुल्मनायक (पी0ए0सी0/आई0आर0बी0) परीक्षा, 2024 की लिखित परीक्षा जो दिनॉंक 12 जनवरी, 2025 को प्रातः 11ः00 बजे से अपरान्ह् 02ः00 बजे के मध्य सम्पन्न होनी है।
रिपोर्ट - allnewsbharat.com
अल्मोड़ा, 10 जनवरी, 2025 उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर संजय कुमार ने बताया कि उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), गुल्मनायक (पी0ए0सी0/आई0आर0बी0) परीक्षा, 2024 की लिखित परीक्षा जो दिनॉंक 12 जनवरी, 2025 को प्रातः 11ः00 बजे से अपरान्ह् 02ः00 बजे के मध्य सम्पन्न होनी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावनाओं को उद्धेलित कर परिशान्ति भंग करने एवं लोक परिशान्ति को विक्षुब्ध किये जाने की सम्भावना एवं इसके परिपेक्ष्य में प्रभावी निरोधात्मक उपाय तत्काल एवं अनिवार्य रूप से किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्र अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कालेज, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, लोअर कैम्पस, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अपर कैम्पस, अल्मोड़ा में दिनॉंक 12 जनवरी, 2025 को परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा। किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पी0एस0सी0 पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तिय पर प्रतिबन्धित नहीं है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर ईट, पत्थर, रोड़ या फेंक का मारे जाने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं करेगा और न करायेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। बिना किसी अनुमति के परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा और न किसी प्रकार के भाषण ही देगा यह आदेश परीक्षा केन्द्र में 12 जनवरी, 2025 को प्रातः 11ः00 बजे से अपरान्ह् 02ः00 बजे प्रभावी रहेगा बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाये। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसका यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध होगा।