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पौड़ी गढ़वाल द्वारा साइबर अपराध एवं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम पर जागरूकता शिविर का आयोजन


श्रीनगर, में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और माननीय जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित किया गया।

रिपोर्ट  - अंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/10 जनवरी, 2025:- सिविल जज (सी. डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अकरम अली के की अध्यक्षता में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और माननीय जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ नालसा की थीम एक मुट्ठी आसमान से किया गया। इसमें उपस्थित व्यक्तियों को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों, साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित सुरक्षा उपायों की जानकारी दी साथ ही मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2022 एवं मोटर वाहन संशोधन नियम, 2022 के तहत सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (सिविल अपील संख्या 9322/2022, गोहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम) के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया गया। शिविर में नालसा योजना, 2015 के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग से पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता और नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन के उपाय बताने के साथ ही लैंगिक न्याय, ट्रांसजेंडर अधिकार, और महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण के मुद्दों पर चर्चा व वाणिज्यिक न्यायालयों की भूमिका और उनके लाभों की तथा निःशुल्क विधिक सहायता की प्रक्रिया और नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। शिविर में साइबर अपराध, नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव, लैंगिक समानता और समाज में न्यायपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और इस पहल की सराहना की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल द्वारा समाज के हर वर्ग को न्याय और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए ऐसे जागरूकता शिविरों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता रहेगा।

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